1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लागू हो रहा नया नियम, बिक्री में मुनाफे पर ही देना होगा 30% टैक्स , CryptoCurrency Tax hindi
1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लागू हो रहा नया नियम, बिक्री में मुनाफे पर ही देना होगा 30% टैक्स
मान लें किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये में बिटकॉइन खरीदा और उसे 12,000 रुपये में बेच दिया. इससे उसे 2,000 रुपये
का फायदा हुआ. इस 2,000 रुपये पर 30 परसेंट टैक्स देना होगा जो 600 रुपये होगा. बेचने पर अगर घाटा होता है, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा.
टीडीएस का नियम
सरकार ने 1% टीडीएस crypto Currency का भी नया नियम बनाया है. क्रिप्टोकरेंसी का ट्रांजैक्शन करने पर 1 परसेंट टीडीएस काटा जाएगा. यह टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज वाले पहले ही काट लेंगे. इसका नियम है कि क्रिप्टो बेचने या खरीदने पर आपको घाटा हो या नफा, 1 परसेंट टीडीएस जरूर काटा जाएगा. मान लें आपने 40,000 रुपये में बिटकॉइन खरीदा है और उसे 40,000 रुपये में ही बेच रहे हैं. 1 परसेंट टीडीएस काटने के बाद आपके हाथ में 39,600 रुपये ही आएंगे. अगर आप इसी पैसे से इथीरियम या एनएफटी खरीद रहे हैं और बाद में उसे बिना किसी मुनाफे के बेच रहे हैं तो 1 परसेंट टीडीएस और कटेगा. आपको 39,204 रुपये ही मिलेंगे. हालांकि टीडीएस की इस कटौती को साल के अंत में इनकम टैक्स के साथ सेट-ऑफ कर सकते हैं.
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